Indian Penal Code 1860 - Chapter XXII
Section 509 in Indian Penal Code
Sec. 509. -Word, gesture or
act intended to insult the modesty of a woman.-
Whoever, intending to insult the modesty of any
woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object,
intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or
object shall be seen, by such woman, or intrudes upon the privacy of such
woman, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend
to one year, or with fine, or with both.
Classification of the Offence-
>> It is Cognizable-
Bailable offence and triable by any magistrate- Non - compoundable offence,
>>Punishment—Simple
imprisonment for 3 years and with fine
धारा 509 आईपीसी :- शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है ,IPC Section 509
भारतीय दंड संहिता की धारा 509 के अनुसार, जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, इस आशय से कि उस स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसा अंगविक्षेप या वस्तु देखी जाए, अथवा उस स्त्री की एकान्तता का अतिक्रमण करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
अपराध की श्रेणी
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
सजा - तीन वर्ष साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों।
यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित महिला (जिसकी लज्जा का अनादर या एकान्तता का अतिक्रमण हुआ है) द्वारा समझौता करने योग्य है।
अपराध |
सजा |
संज्ञेय |
जमानत |
विचारणीय |
कोई भी शब्द बोलना या किसी
स्त्री के शील का अपमान करने का इरादा कोई इशारा करना आदि |
3 साल के
लिए सरल कारावास + जुर्माना |
संज्ञेय |
जमानतीय |
कोई भी मजिस्ट्रेट |
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