Indian Penal Code 1860 - Chapter XXII
Section 510 in Indian Penal Code
Sec. 510. Misconduct in public Place by a drunken person.—
Whoever, in a state of intoxication, appears in any public place, or in any place which it is a trespass in him to enter, and there conducts himself in such a manner as to cause annoyance to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to twenty-four hours, or with fine which may extend to ten rupees, or with both.
Classification of Offence -
>> It is No-cognizable-Bailable offence and triable by any magistrate- Non - compoundable,
>>Punishment—Simple imprisonment for 24 hours, or fine of 10 rupees, or both.
धारा 510 आईपीसी- शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार। , IPC Section 510
भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार, जो कोई नशे की हालत में किसी लोक स्थान, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहां इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, तो उसे चौबीस घंटे तक की अवधि के लिए सादा कारावास, या दस रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
अपराध की श्रेणी
नशे की हालत में किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए लोक स्थान में प्रवेश करना।
सजा - चौबीस घंटे सादा कारावास या दस रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध की श्रेणी
नशे की हालत में किसी व्यक्ति को क्षुब्ध करने के लिए लोक स्थान में प्रवेश करना।
सजा - चौबीस घंटे सादा कारावास या दस रुपए आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, गैर-संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायधीश द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध | सजा | संज्ञेय | जमानत | विचारणीय |
---|---|---|---|---|
नशे की स्थिति में सार्वजनिक स्थान आदि में दिखाई देना, और किसी भी व्यक्ति को झुंझलाहट का कारण बनना | 24 घंटे या जुर्माना या दोनों के लिए सरल कारावास | गैर - संज्ञेय | जमानतीय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
if you have any doubt, please let me know