Indian Penal Code 1860 - Chapter XIV
Section 279 In Indian Penal Code
Indian Penal Code 1860 - Chapter XIV
Section 279:- Rash driving or riding on a public way
Whoever drives any vehicle, or rides, on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
Classification of Offence-
>> It is Cognizable- Bailable offence and triable by any magistrate
>>Punishment—Simple imprisonment for 6 Month or fine or Both
धारा 279 आईपीसी- सार्वजनिक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन
चलाना या हांकना , IPC Section 279
भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के अनुसार, जो भी कोई किसी वाहन को एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी तरह की
जल्दबाजी या लापरवाही से चलाता है या सवारी करता है जिससे मानव जीवन को कोई संकट
हो या किसी व्यक्ति को चोट या आघात पहुँचना सम्भाव्य हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा
सकता है, या आर्थिक दंड जो एक हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध की श्रेणी
>>यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
एक सार्वजनिक रास्ते पर जल्दबाजी या
लापरवाही से वाहन चलाना जिससे मानव जीवन को संकट आदि सम्भाव्य हो।
>>सजा – छह मास कारावास या एक हजार रुपए
आर्थिक दंड या दोनों
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
अपराध
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सजा
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संज्ञेय
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जमानत
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विचारणीय
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मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए
इतनी जल्दबाजी या लापरवाही से सार्वजनिक तरीके से ड्राइविंग या सवारी करना आदि
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6 महीने या जुर्माना या दोनों
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संज्ञेय
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जमानतीय
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कोई भी मजिस्ट्रेट
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if you have any doubt, please let me know